इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के डीएम को ताजमहल के आसपास पांच सौ मीटर की परिधि में गोल्फ गाड़ियों का संचालन नियमित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने डीएम से कहा है कि इस क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को संचालन की अनुमति दी जाए जो पंजीकृत हैं. मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रमोद शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
याचिका में कहा गया है कि ताजमहल के आसपास पांच सौ मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों की भरमार हो गई है. इनके अनियमित संचालन से क्षेत्र में ना सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो रही है.
आगरा विकास प्राधिकरण ने डीएम आगरा को इस संबंध में कई बार पत्र लिखा है. लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है. कोर्ट ने इस मामले में 22 फरवरी तक संक्षिप्त हलफनामा मांगा है.
ताजमहल के दीदार पर कोरोना की मार
कोरोना महामारी की वजह से रोजाना ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है. ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों की संख्या की बात करें तो साल 2019 की तुलना में 2020 में ताज में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखी गई है.
साल 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में करीब 76 प्रतिशत कम पर्यटक ताजमहल देखने आए. ताजमहल पर देसी पर्यटक या विदेशी पर्यटक सभी की संख्या कम रही है. वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में केवल 24 प्रतिशत पर्यटकों ने ही ताज का दीदार किया है.
इसका सबसे बड़ा कारण है कि लंबे समय तक स्मारक बंद रहा है और स्मारक खुलने के बाद पर्यटकों की तय सीमा भी निर्धारित की गई थी और विदेशों से किसी फ्लाइट का संचालन नहीं हो रहा है. इस कारण से भी पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं.