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लखीमपुर खीरी कांड: हाईकोर्ट में इसी हफ्ते शुरू हो सकती है आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई

लखीमपुर के किसानों पर जीप चढ़ाकर हत्या के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई शुरू हो सकती है.

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हाईकोर्ट में इसी हफ्ते शुरू हो सकती है सुनवाई 
हाईकोर्ट में इसी हफ्ते शुरू हो सकती है सुनवाई 
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रविवार को सरेंडर किया था आशीष ने
  • सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत

18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए 7 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आशीष मिश्रा ने छुट्टी वाले दिन रविवार को ही लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कोर्ट ने भी आनन-फानन में आशीष मिश्रा को जेल भेजने का आदेश दे दिया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अब लखीमपुर जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा की जमानत पर दोबारा सुनवाई शुरू होगी. 

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आशीष मिश्रा के हाइकोर्ट लखनऊ में वकील प्रभु रंजन त्रिपाठी का कहना है कि कल आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है आज उम्मीद है कि हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा की सरेंडर रिपोर्ट पहुंच जाएगी, जिसके बाद जमानत पर दोबारा सुनवाई शुरू होगी. उम्मीद है जमानत का केस इसी हफ्ते की लिस्टिंग में आ जाएगा. 

26 अप्रैल को पेशी हो सकती है
आशीष मिश्र की कल पेशी हो सकती है. 26 अप्रैल को जिला जज की कोर्ट में आशीष मिश्र की पेशी होनी है.  तिकोनिया कांड के मामले में जेल में बंद किसानों की आज जज के यहां पेशी हुई. चारों आरोपियों ने डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की.  नौ मई को जेल में बंद किसानों की पेशी की अगली तारीख होगी. बता दें कि आशीष मिश्र को जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया है. कल कोर्ट में सरेंडर के बाद जेल भेजा गया था. उसके भाई ने ऑनलाइन पर्ची लगा कर आशीष से मुलाकात की. 

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच दोबारा से इस मामले की सुनवाई करेगा
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए कहा था की हाईकोर्ट दोबारा बेल एप्लीकेशन पर निष्पक्ष व संतुलित ढंग से सुनवाई करे. वादी पक्ष को भी सुनने का मौका दिया जाए. 3 महीने में हाईकोर्ट इसकी सुनवाई पूरी करे. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा के वकील प्रभु रंजन त्रिपाठी का कहना है कि पुरानी बेल एप्लीकेशन पर ही दोबारा सुनवाई होगी. सभी पक्षों को नए तथ्यों को कोर्ट में रखने के लिए नोटिस दिया जाएगा, जो एफिडेविट के साथ नए तथ्य हाई कोर्ट में दाखिल होंगे. जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच दोबारा से इस मामले की सुनवाई करेगा.

लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया था
गौरतलब है कि यूपी के गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को लखीमपुर की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया. लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया. आशीष मिश्रा मोनू को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. आशीष मिश्रा को मिली जमानत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत रद्द कर दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए उसे सात दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए दिए गए सात दिन की समय-सीमा कल यानी 25 अप्रैल को पूरी हो रही थी.

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