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अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन, सुन्नी वक्फ बोर्ड बना संस्थापक ट्रस्टी

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को राम जन्मभूमि विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने और मुसलमानों को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था. अब धन्नीपुर गांव में आवंटित जमीन पर मस्जिद बनाने को लेकर ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है.

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अयोध्या की तेरही बाजार मस्जिद (PTI)
अयोध्या की तेरही बाजार मस्जिद (PTI)

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  • इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन होगा ट्रस्ट का नाम
  • 15 सदस्यीय ट्रस्ट में से 9 सदस्यों के नामों का ऐलान
  • धन्नीपुर गांव में मस्जिद को 5 एकड़ जमीन आवंटित

अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर 5 अगस्त को भूमिपूजन की हो रही तैयारियों के बीच मस्जिद निर्माण के लिए भी आज बुधवार को ट्रस्ट का गठन कर लिया गया है. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड संस्थापक ट्रस्टी बना है और इस ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे.

सुन्नी वक्फ बोर्ड मुख्य अधिशासी अधिकारी सैय्यद मोहम्मद शोएब ने बताया कि मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट का नाम होगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन. फिलहाल ट्रस्ट में शामिल 9 सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया है. ज़ुफर फारूकी ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे. ट्रस्ट के सदस्य अतहर हुसैन इसके आधिकारिक प्रवक्ता होंगे.

इस्लामिक रिसर्च सेंटर भी बनेगा

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मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या के धन्नीपुर गांव में आवंटित की गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए 'इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन' नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है.

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सुन्नी वक्फ बोर्ड मुख्य अधिशासी अधिकारी सैय्यद मोहम्मद शोएब ने बताया कि इस ट्रस्ट में कुल 9 सदस्यों के नामों का ऐलान किया गया है. बोर्ड खुद इसका संस्थापक ट्रस्टी होगा और बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी इसके पदेन प्रतिनिधि होंगे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा वह खुद इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और अध्यक्ष होंगे. बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारुकी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है.

फैज आफताब मस्जिद निर्माण ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष होंगे. जबकि मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी, शेख सैदुज्जम्मान, मोहम्मद राशिद और इमरान अहमद ट्रस्ट के सदस्य बनाए गए हैं. मस्जिद निर्माण ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ट्रस्ट के आधिकारिक प्रवक्ता भी होंगे.

इस बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसीन रजा ने कहा कि सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी बोर्ड को जमीन दे दी गई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से पालन किया गया है. सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हमसे वह जमीन ले ली है.

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अगले महीने शुरू होगा निर्माण कार्य

रजा ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ही यह तय करेगा की इस मस्जिद का निर्माण कब और कैसे करना है. मोहसिन रजा ने यह भी कहा कि फिलहाल सुन्नी बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया है इसलिए नए कार्यकाल के गठन के पहले उनका 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है ताकि वह मस्जिद से जुड़े फैसले ले सके.

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को राम जन्मभूमि विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने और मुसलमानों को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था. इसके अनुपालन में अयोध्या जिले की सोहावल तहसील स्थित धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई थी.

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वक्फ बोर्ड ने उस जमीन पर मस्जिद के साथ-साथ इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, अस्पताल और पुस्तकालय बनाने का ऐलान किया था. यह तमाम निर्माण कैसे होगा, इस बारे में फैसला लेने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया जाना था. माना जा रहा है कि ट्रस्ट भी अगले महीने मस्जिद निर्माण कार्य शुरू कर सकता है.

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