एक साल से अधिक समय से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान ने डाक द्वारा रामपुर जिला मजिस्ट्रेट से अपनी दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है. अब आजम खान अपनी दो नाली बंदूक बेच सकते हैं, ये अनुमति आजम खान द्वारा शस्त्र अधिनियम में किए गए बदलाव के चलते मांगी गई है.
नए नियम के अनुसार कोई व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता. आजम खान के पास अभी तक रिवाल्वर, राइफल तथा बंदूक समेत कुल तीन शस्त्र लाइसेंस हैं. नए नियम के अनुसार आजम खान इनमें से केवल दो शस्त्र रख सकते हैं. इसी के चलते उन्होंने बंदूक लाइसेंस सरेंडर करने का फैसला किया और उस पर अंकित 12 बोर दो नाली बंदूक को बेचने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी थी, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी है.
वहीं इस मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र से आजतक ने बात की तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद आजम खान ने दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी, उसकी अनुमति हमने डाक द्वारा उनको प्रदान कर दी है, डाक के माध्यम से ही उन्होंने अनुमति मांगी थी और डाक के माध्यम से ही उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई है. आजम खान को बन्दूक बेचने की जरूरत किस कारण से हुई इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि शासनादेश है कि तीन लाइसेंस एक साथ नहीं रखे जा सकते इसी वजह से उन्होंने अपना एक लाइसेंस सरेंडर करने की और बंदूक बेचने की अनुमति मांगी गई थी.