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बुलंदशहर हिंसा: 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, लगेगी राजद्रोह की धारा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा के मामले में आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगेगी. योगी सरकार ने राजद्रोह की धारा लगाने की अनुमति दे दी है. बता दें, बुलंदशहर के कोतवाली स्याना के गांव चिगरावठी में गोकशी के बाद हिंसा हुई थी, जिसमें युवक और इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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बुलंदशहर हिंसा
बुलंदशहर हिंसा

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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा के मामले में आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगेगी. योगी सरकार ने राजद्रोह की धारा लगाने की अनुमति दे दी है. बता दें कि बुलंदशहर के कोतवाली स्याना के गांव चिगरावठी में गोकशी के बाद हिंसा हुई थी, जिसमें युवक और इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

स्याना थाना क्षेत्र के चिंगरावठी इलाके में हुई इस हिंसा में सीओ समेत कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे. यह हिंसा उस समय हुई थी, जब क्षेत्र में तीन दिन से चल रहे मुस्लिम समुदाय के इज्तिमा का समापन था. इस मामले में अब तक 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.

पुलिस के मुताबिक इलाके में गोकशी की अफवाह फैलने के बाद आसपास के कई गांव से लोग चिंगरावठी चौकी पहुंच गए थे. इसके बाद थाने में जमकर तांडव मचाया था. इस दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग की गई थी. साथ ही थाने को आग के हवाले कर दिया गया था. इस दौरान जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार भीड़ को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनको गोली मार दी गई. गोली लगने के बाद इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी.

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इस घटना के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने बताया कि गोकशी की सूचना पर भीड़ पुलिस चौकी चिंगरावठी क्षेत्र में पहुंची थी. कुछ लोग ट्रैक्टर-ट्राली में अवशेष लेकर आए थे और चौकी पर पथराव कर दिया था. पुलिस ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे उत्तेजित हो गए थे और पथराव व आगजनी की थी.

इसके अलावा बुलंदशहर के जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि सुबोध कुमार की मौत गोली लगने से हुई थी. डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि सुबोध कुमार की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी.

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