यूपी की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. मामला निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को कथित तौर पर धमकी देने का है.
लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को अमिताभ ठाकुर की अपील पर गौर करते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अधिकारी ने सपा प्रमुख पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है.
मामले में अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह पर आरोप लगाते हुए उनके और सपा प्रमुख के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो भी जारी किया था. अधिकारी की शिकायत के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव ने कथित तौर पर अमिताभ ठाकुर को फोन करके धमकी दी थी कि सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा.
गौरतलब है कि इसी साल जुलाई महीने में कथित धमकी देने का आरोप लगाने के बाद अखिलेश सरकार ने अमिताभ ठाकुर को सस्पेंड कर दिया. तब यूपी सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ठाकुर को सर्विस कंडक्ट रूल्स तोड़ने के आरोप में सस्पेंड किया गया है.