एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि होली के अवसर पर किसी भी प्रकार की पार्टी आयोजित करने पर पाबंदी होगी. होली के अवसर पर होने वाली रेन डांस पार्टी व किसी भी तरह की शराब पार्टी नहीं होगी. गृह विभाग ने पार्टियों के अलावा किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है.
आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन करने के लिए जिला प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी.
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि सोसाइटीज में होली समारोह या किसी भी उत्सव के आयोजन के लिए ज़िला प्रशासन से मंजूरी लेनी पड़ेगी और कोविड नियमों का पालन आवश्यक होगा. अनुमति मिलने के बाद ही कोई आयोजन किया जा सकेगा, चाहे वह आयोजन होली से जुड़ा हो या फिर अन्य किसी तरह का समारोह हो या फिर जुलूस से.
उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को निर्देश जारी करके कहा है कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकले.
देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है. इसलिए होली सहित अन्य त्योहारों और पंचायत चुनाव के मद्देनजर विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अगर किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अनुमति मिलती है तो कार्यक्रम के आयोजक को ये सुनिश्चित करना होगा अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियमों का पालन हो और सैनिटाइजर की व्यवस्था हो. ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष कम उम्र के लोगों को शामिल करने पर भी पाबंदी होगी.