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लॉकडाउन तक दिल्ली में ही रहें गाजियाबाद के स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन का आदेश

गाजियाबाद प्रशासन के आदेश के मुताबिक, जब तक लॉकडाउन है तब तक स्वास्थ्यकर्मी गाजियाबाद में अपने घर ना आएं और दिल्ली में ही रहें. प्रशासन ने ये कदम संक्रमण को रोकने के लिए उठाया है.

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स्वास्थ्यकर्मियों के लिए जारी आदेश (फाइल फोटो)
स्वास्थ्यकर्मियों के लिए जारी आदेश (फाइल फोटो)

  • गाजियाबाद में कोरोना के अब तक कुल 116 मामले
  • संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने लिया फैसला

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अहम फैसला लिया है. गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक आदेश जारी किया है.आदेश के मुताबिक, जब तक लॉकडाउन है तब तक स्वास्थ्यकर्मी गाजियाबाद में अपने घर ना आएं और दिल्ली में ही रहें. प्रशासन ने ये कदम संक्रमण को रोकने के लिए उठाया है.

बता दें कि गाजियाबाद में कोरोना के मरीजो का आंकड़ा 116 पहुंच गया है. बुधवार को 12 नए केस सामने आए हैं. अब तक 54 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. गाजियाबाद में कोरोना के 60 एक्टिव केस हैं. मार्च और अप्रैल में गाजियाबाद में हालात काबू में रहे. 30 अप्रैल तक 66 मरीज ही सामने आए, मगर पिछले 6 दिन में 50 नए मरीज मिले हैं.

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गाजियबाद में धारा 144 लागू

उधर, गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस को भी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा. सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना लगाए जाने के भी आदेश हैं. बता दें कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही हैं.

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