अमेठी की एक अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह तिलोई के विधायक मोहम्मद मुस्लिम गिरफ्तार करे और उनकी सारी संपत्ति कुर्क करे क्योंकि वह 15 साल पुराने एक मामले में लगातार समन जारी करने के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए.
रायबरेली के न्यायिक मस्जिट्रेट न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने तिलोई के विधायक मोहम्मद मुस्लिम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. विधायक और कुछ अन्य के खिलाफ 15 साल पहले शिवरत्न गंज थाने में मामला दर्ज किया गया था.
विधायक पर आरोप था कि उन्होंने चिलौली गांव में कथित तौर पर सरकारी काम में बाधा डाली और खास वर्ग को दूसरों के खिलाफ उकसाया. गांव में दो समूहों में संघर्ष हुआ था और सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी. अदालत ने विधायक को कई बार समन किया. अमेठी के पुलिस अधीक्षक हीरा लाल ने कहा कि कानून अपना काम करेगा.
-इनपुट भाषा से