आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में यूपी पुलिस की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट दी गई थी.
इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा था कि मुलायम सिंह के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता. कोर्ट ने लखनऊ की पुलिस को इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश भी दिया है.लखनऊ में तैनात IG स्तर के आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने हजरतगंज कोतवाली में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ 11 जुलाई 2015 को मामला दर्ज कराया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि एक दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने उनको फोन पर धमकी दी थी.
अमिताभ ठाकुर को किया था सस्पेंड
मुलायम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद यूपी सरकार ने अमिताभ ठाकुर को सस्पेंड कर दिया था और उनके खिलाफ कई तरह की जांच के आदेश भी दे दिए थे. लेकिन अमिताभ ठाकुर अपने निलंबन के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए और कैट ने उनका निलंबन खत्म करने के आदेश दिए थे.अमिताभ ठाकुर ने FIR के साथ मुलायम सिंह के साथ कथित फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पेश की थी.
अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में अपनी याचिका में यह अपील भी की है की मुलायम सिंह की आवाज की जांच कराई जाए ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि उनको फोन पर धमकाने वाले मुलायम सिंह ही थे. पुलिस इस मामले में जांच करने के बाद मामला खत्म करने की फाइनल रिपोर्ट बनाई थी. लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में मुलायम सिंह की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नहीं दिखती.