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फिल्म एक्ट्रेस पर सिरफिरे ने किया एसिड अटैक, अस्पताल में भर्ती

इश्क का जुनून जब पागलपन में तब्दील हो जाए, तो उसका अंत खौफनाक होता है. जी हां, ऐसा ही पागलपन यूपी के बलिया में देखने के मिला है. यहां फिल्म शूटिंग के दौरान एक महिला कलाकार पर एक सिरफिरे ने तेजाब फेक दिया.

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इश्क का जुनून जब पागलपन में तब्दील हो जाए, तो उसका अंत खौफनाक होता है. जी हां, ऐसा ही पागलपन यूपी के बलिया में देखने के मिला है. यहां फिल्म शूटिंग के दौरान एक महिला कलाकार पर एक सिरफिरे ने तेजाब फेक दिया. इस घटना में महिला और एक पुरुष कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, महिला कलाकार रूपाली गाजीपुर की रहने वाली है. वह दहेज हत्या के ऊपर एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी. उसी समय राकेश वर्मा नाम के एक शख्स ने उस पर तेजाब फेक दिया. राकेश और रूपाली ने एक साथ फिल्मों में काम किया था. उसी दौरान वह उसे एकतरफा प्यार करने लगा. वह उसे दूसरे लड़के से बात करने के लिए मना करता रहता था.

पुलिस के मुताबिक, जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में रूपाली एक पुरूष कलाकार के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी. राकेश को रूपाली की यह बात नागवार गुजरी. उसने गुस्से में आकर उस पर तेजाब फेंक दिया. इस घटना में साथी कलाकार भी बुरी तरह झुलस गया है. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है.

एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन

- पीड़ित को कम से कम 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश.
- मुआवजे के एक लाख की रकम 15 दिनों के अंदर देना होगा.
- बाकी के दो लाख रुपए दो महीने के अंदर ही देना होगा.
- राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेशों के पालन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया.
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तेजाब नहीं बेचा जाएगा.
- तेजाब की खरीद-बिक्री के लिए विक्रेताओं को अलग से एक रजिस्टर रखना होगा.
- बिना पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और वजह के एसिड नहीं दिया जाएगा.
- मेडिकल और शिक्षा के उद्देश्य से एसिड खरीदने से पहले एसडीएम से आदेश लेना होगा.
- एसडीएम एसिड के इस्तेमाल की निगरानी भी करेंगे.
- तेजाब को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर पचास हजार का जुर्माना.
- तेजाब को लेकर तमाम निर्देशों पर स्थानीय भाषा में विज्ञापन भी देने का आदेश है.

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