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इलाहाबाद HC का UP सरकार से सवाल- डॉ. कफील खान 4 साल से निलंबित क्यों, 5 अगस्त तक बताएं

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील खान के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने सरकार से 5 अगस्त तक डॉ. कफील खान को निलंबित करने का कारण बताने को कहा है.

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डॉ. कफील खान (फाइल फोटो)
डॉ. कफील खान (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 2017 से निलंबित हैं कफील खान
  • हाईकोर्ट का यूपी सरकार से सवाल

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील खान (Doctor Kafeel Khan) के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार (UP Government) से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान को निलंबित करने का कारण पूछा है और 5 अगस्त तक यूपी सरकार को अपना जवाब देने को कहा है.

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जस्टिस यशवंत वर्मा ने सोमवार को कफील खान के निलंबन पर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार से 5 अगस्त तक कफील खान को निलंबित करने का कारण बताने को कहा है. 

हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान को 4 साल से निलंबित क्यों रखा है? इनके खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं, उन मामलों में विभागीय कार्रवाई अब तक पूरी क्यों नहीं की जा सकी है? 

ये भी पढ़ें-- कोरोना महामारी के इस दौर में क्या कर रहे हैं डॉक्टर कफील खान?

2017 से निलंबित हैं कफील खान

अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में डॉ. कफील खान को निलंबित कर दिया गया था. इस मामले में डॉ. कफील समेत 9 लोगों पर आरोप था. अपना निलंबन खत्म कराने को लेकर डॉ. कफील ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) से भी मदद मांगी थी. 

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