scorecardresearch
 

डॉ. कफील पर NSA लगाना गैरकानूनी, तुरंत रिहा करें, इलाहाबाद HC का आदेश

गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है.. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है.

Advertisement
X
डॉ. कफील खान
डॉ. कफील खान
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 6 महीने से हिरासत में हैं डॉ. कफील खान
  • हाई कोर्ट ने दिया तुरंत रिहा करने का आदेश

गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है.. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है. बता दें कि डॉ. कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी. डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी.

Advertisement

दरअसल, डॉ कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी. डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर एनएसए लगाया था. पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं.

क्या है हाई कोर्ट का आदेश
फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को पारित आदेश (एनएसए की कार्रवाई) गैरकानूनी है. कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है. डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है.

6 महीने से जेल में
डॉ. कफील खान की हिरासत को हाल में 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी. पिछले करीब 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत 13 फरवरी 2020 को कफील खान को अलीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर निरुद्ध किया गया है.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement