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NSA के तहत गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल से रिहा, हाई कोर्ट ने दिए थे आदेश

डॉ कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल से रिहा (फाइल फोटो-पीटीआई)
डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल से रिहा (फाइल फोटो-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
  • कफील खान का भाषण हिंसा भड़काने वाला नहीं, एकता का संदेश: HC
  • हाई कोर्ट ने कहा- डॉ. कफील का भाषण सरकार की नीतियों का विरोध था

डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए थे. मंगलवार देर रात उन्हें जेल से रिहा किया गया. जेल से रिहाई के बाद कफील ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया.

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गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े रहे डॉ कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉ कफील को हिरासत में लेने और उसकी अवधि बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया था. हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है. कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कफील खान का भाषण सरकार की नीतियों का विरोध था. उनका बयान नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाला था. फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि डॉ कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए.

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