डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए थे. मंगलवार देर रात उन्हें जेल से रिहा किया गया. जेल से रिहाई के बाद कफील ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया.
गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े रहे डॉ कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
Dr Kafeel Khan released from Mathura jail following conditional bail granted to him by Allahabad High Court.
— ANI UP (@ANINewsUP) September 1, 2020
He was booked under National Security Act & arrested from Mumbai in Jan this year for his alleged provocative speech at AMU in Dec 2019 during anti-CAA protests. pic.twitter.com/V0kXf7TkkJ
मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉ कफील को हिरासत में लेने और उसकी अवधि बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया था. हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैरकानूनी है. कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कफील खान का भाषण सरकार की नीतियों का विरोध था. उनका बयान नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाला था. फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि डॉ कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए.