उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित कुंडा में हुए पुलिस उपाधीक्षक जिया उल हक हत्याकांड मामले की जांच कर रही सीबीआई ने विशेष अदालत से मामले में आरोपी प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पॉलीग्राफिक परीक्षण कराने की इजाजत मांगी.
विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) मिर्जा जीनत की अदालत में केंद्रीय एजेंसी ने एक अर्जी पेश करके हक हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व खाद्य एवं रसद मंत्री राजा भैया का पॉलीग्राफिक परीक्षण कराने की अनुमति मांगी. अदालत ने इस पर सुनवाई के लिये 13 जून की तारीख तय की है.
विशेष न्यायालय ने राजा भैया को भी नोटिस जारी करके उन्हें सुनवाई के दिन अपना पक्ष रखने को कहा है. गौरतलब है कि गत दो मार्च की रात को कुंडा पुलिस क्षेत्र के बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक की भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
हक की पत्नी परवीन की शिकायत पर इस मामले में राजा भैया के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. जांच के दौरान सीबीआई ने राजा भैया से पिछले महीने कई दौर में लंबी पूछताछ की थी.