उत्तर प्रदेश में अब इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा पर एसेंशियल सर्विस मेंटीनेंस एक्ट (ESMA) लागू होगा. इसके तहत अब एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में बाधा डालने पर जेल होगी. अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है और रास्ते में कोई शख्स ट्रैफिक में बाधा डालता है तो शख्स को जेल होगी.
यह आदेश 22 और 23 सितंबर को पूर्व कर्मचारियों की ओर से इस सेवा को बाधित करने की धमकी को देखते हुए दिया गया है. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा को बाधित करने के लिए कई पूर्व कर्मचारी और असामाजिक तत्व लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं.
कुछ कर्मचारियों के भविष्य में हड़ताल पर जाने की भी आशंका है. इससे जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है. इसी के मद्देनजर यह एक्ट लागू किया गया है. जो भी कर्मचारी, व्यक्ति या असामाजिक तत्व एम्बुलेंस सेवाओं में बाधा डालने की कोशिश करेगा, उस पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. एक्ट में जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है.