कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके हवाई यात्रा करने का आरोप लगा है. पुलिस ने बताया कि इरफान ने नकली नाम से दिल्ली और मुंबई की हवाई यात्रा की. आधार कार्ड में उनकी तस्वीर थी, लेकिन नाम अशरफ अली लिखा हुआ था.
पुलिस ने इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही विधायक की इस काम में मदद करने के लिए 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है. इसके अलावा पुलिस ने फर्जी आईडी कार्ड बनाने में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त किए हैं. बता दें, विधायक इरफान सोलंकी दो आपराधिक मामलों में वांछित हैं.
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि विधायक की मदद करने के लिए सपा नेत्री नूरी शौकत, अख्तर मंसूरी, अनवर मंसूरी और अली को गिरफ्तार किया गया है. चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. वहीं, इशरत अली और अम्मार इलाही नाम के दो और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना अभी बाकी है.
दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के सीसीटीवी खंगाले
पुलिस के मुताबिक, मुंबई और दिल्ली के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इरफान सोलंकी ने 11 नवंबर को जाली पहचान के आधार पर दोनों जगहों के बीच उड़ान भरी थी. तिवारी ने आगे बताया कि हमने दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें विधायक सोलंकी नजर आ रहे हैं. उन्हें सीट संख्या 31 पर बैठे हुए भी देखा जा सकता है.
हवाई अड्डे की सुरक्षा से समझौता का आरोप
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस विभाग ने सोलंकी की संपत्ति जब्त करने की अनुमति के लिए कोर्ट जाने का फैसला किया है. पुलिस का कहना है कि सोलंकी ने हवाईअड्डे की सुरक्षा से समझौता किया है. इस मामले में वह फरार चल रहे हैं. सोलंकी जाजमऊ थाना क्षेत्र में एक प्लॉट में आगजनी के मामले में भी वांछित हैं.
होटलों में भी किया फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में भागने के लिए फर्जी आईडी का उपयोग किया है. इसके अलावा विधायक जिन होटलों में ठहरे, वहां भी इसी फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग किया. इसी आधार पर पुलिस ने विधायक व उनके भाई को आरोपित बनाया है. 10 नवंबर को इरफान सोलंकी ने नकली डॉक्यूमेंट बनवाया. 11 नवंबर को अशरफ अली के नाम से दिल्ली से मुंबई एयरपोर्ट की यात्रा की.
सपा नेत्री उजमा सोलंकी से पूछताछ की गई
मंगलवार को विधायक इरफान सोलंकी की चचेरी बहन सपा नेत्री उजमा सोलंकी से भी पुलिस ने पूछताछ की. पुलिस को शक है कि इन लोगों ने विधायक और उसके भाई को भागने में पूरी मदद की है. पुलिस ने विधायक की गिरफ्तारी के लिए एनबीडब्ल्यू भी ले रखा है. 25 नवंबर को इरफान के वकील तरफ से अग्रिम जमानत के लिए बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने 1 दिसंबर को अगली डेट दी है.
किस मामले में चल रहे फरार:
7 नवंबर को पुलिस ने सोलंकी और रिजवान पर एक महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला दर्ज किया था. महिला ने उन पर उसके घर को जलाने का आरोप लगाया था. ये एफआईआर शहर में डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ की नजीर फातिमा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी. फातिमा ने कहा था कि उसके पास पॉश डिफेंस कॉलोनी में 535 वर्ग गज का एक प्लॉट है, जहां वह 1986 से रह रही थी. उसने आरोप लगाया कि विधायक और उसके भाई ने उसकी लगभग 200 वर्ग गज जमीन हड़प ली है.इधर, अधिकारियों ने कहा कि जाजमऊ पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अभिषेक शुक्ला को सपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और महिला की शिकायत पर विचार करने से इनकार करने के लिए निलंबित कर दिया गया था.
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस:
विधायक सोलंकी और उनके भाई पर आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 327 (स्वेच्छा से संपत्ति हड़पने के लिए चोट पहुंचाना), 427 (नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 386 (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर से जबरन वसूली), 436 (घर को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है.