उत्तर प्रदेश के शामली जिले से कैराना विधायक नाहिद हसन पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अपने विवादित बयानों और दबंगई को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सपा विधायक नाहिद हसन के साथ उनकी मां पूर्व सासंद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है. शामली के जिलाधिकारी जसजीत कौर के अनुमोदन के बाद ये कार्रवाई की गई है. सपा विधायक पर एक दर्जन से अधिक मुकदमे हैं.
सुर्खियों में रहते हैं सपा विधायक
शामली के जिलाधिकारी जसजीत कौर के अनुमोदन के बाद समाजवादी पार्टी विधायक पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई. बता दें कि विधायक नाहिद हसन आए दिन सुर्खियों में रहते हैं. पिछले वर्ष जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगे. 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का उन पर आरोप लगा था. उस दौरान उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा गया था. बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं. शामली की विशेष अदालत नाहिद को भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है. सपा विधायक आये दिन अपने अड़ियल रवैये को लेकर भी चर्चा में रहते हैं.
जानिये कब लगता है गैंगस्टर एक्ट
गैंगस्टर एक्ट उन व्यक्तियों पर लगता है, जिन पर कम से कम एक साथ दो मुकदमे दर्ज हों. इस एक्ट के तहत न्यूनतम दो साल और अधिकतम 10 साज की सजा का प्रावधान है. गैंगस्टर के आरोपियों की संस्तुति थानाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सीओ और एसपी के अग्रसित करने के बाद जिलाधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाती है. इतना ही नहीं जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है.