गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है. सीएम योगी ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण में हुई अनियमितता में संलिप्तता के आरोप में गाजियाबाद की तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी को निलंबित कर दिया है. इसको लेकर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
सीएम योगी ने भूमि अधिग्रहण में अनियमितता बरतने पर गाजियाबाद की तत्कालीन डीएम, अनुभाग अधिकारी और्र समीक्षा अधिकारी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. गाजियाबाद की तत्कालीन डीएम अभी दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पद पर तैनात हैं. इसके अलावा दोषियों पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं. इन अधिकारियों के अलावा अनुसचिव नियुक्ति विभाग के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी. यूपी सरकार इस कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजेगी. योगी सरकार ने यह एक्शन जांच रिपोर्ट होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर लिया है.
इस कार्रवाई को लेकर सीएम ऑफिस की ओर से ट्वीट भी किया गया है. इस ट्वीट के मुताबिक, 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की तत्कालीन जिलाधिकारी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत सरकार को संदर्भित करने के आदेश दिए हैं.'
भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप #UPCM @myogiadityanath ने तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू करने हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित करने के आदेश दिए हैं।@UPGovt @spgoyal@navneetsehgal3 @sanjaychapps1 @74_alok pic.twitter.com/EL7riTdTPC
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 4, 2022
ट्वीट में इस मामले के बारे में जानकारी भी दी गई है. इसमें बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण में अनियमितता पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई. तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद, वर्तमान में भारत सरकार में तैनात को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू करने हेतु भारत सरकार को प्रकरण संदर्भित किया जाएगा. इसके साथ ही लिखा है, 'दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही के आदेश. जांच आख्या उपलब्ध होने के बाद भी पत्रावली व्यवहृत करने में अत्यधिक विलंब के लिए जिम्मेदार नियुक्ति विभाग के संबंधित अनुभाग अधिकारी व समीक्षा अधिकारी तात्कालिक प्रभाव से होंगे निलंबित तथा उनके एवं अनुसूचित के विरुद्ध शुरू होगी विभागीय कार्यवाही'.