स्टोरी हाइलाइट्स
- नोएडा में सोमवार से अनलॉक होगा शुरू
- गौतमबुद्ध नगर जनपद में भी राहत
नोएडा में 7 जून यानी सोमवार से अनलॉक की प्रकिया शुरू होगी. जनपद गौतमबुद्ध नगर के लिए भी राहत की खबर है. यहां भी आंशिक कर्फ्यू हटा दिया गया है. सोमवार से अब सभी दुकानें और बाजार खुल जाएंगे. हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा.
सरकारी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ उपस्थित हो सकेंगे. प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा. फिलहाल कोचिंग सेंटर, जिम, स्पा सेंटर ओर मॉल्स को छूट नहीं मिली. लेकिन हर शनिवार और रविवार वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा.
और पढ़ें- दिल्ली में थमा कोरोना! 15 मार्च के बाद आज मिले सबसे कम केस, 24 घंटे में 381 पॉजिटिव और 34 मौतें
सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान और बाजार खुले रहेंगे. गौतमबुद्ध नगर जिले में अनलॉक के नियम क्या रहेंगे? इस बारे में एक नजर डालते हैं.
- कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी.
- रेस्टोरेंट और होटल में केवल खाना ले जाने की अनुमति होगी वहां खाने की नहीं.
- धार्मिक स्थान पर एक बारी में केवल 5 लोगों को दर्शन की अनुमति होगी.
- शादी ब्याह में केवल 25 लोगों के आने की अनुमति होगी.
- अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को अनुमति होगी.
- सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाएगा. इन्हें ऑनलाइन क्लासेस की सलाह दी गई है.
- कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल जैसे स्थान बंद रहेंगे.
- शुक्रवार शाम 7:00 बजे से लेकर सोमवार की सुबह तक पूर्णता कर्फ्यू रहेगा.
- सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को ही अनुमति होगी, सभी दफ्तरों में कोरोना हेल्प डेस्क होना अनिवार्य होगा.
- फैक्ट्री उद्योग जैसे कार्य कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूर्णता संचालित रहेंगे.
- प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है. साथ ही जो ऑफिस कार्य करेंगे उनमें कोरोना हेल्प डेस्क होना अनिवार्य होगा.
- तीन पहिया वाहन में केवल 2 सवारियां मान्य होंगी.
- दो पहिया वाहन में दो लोगों के बैठने की अनुमति है परंतु पूर्ण सुरक्षा उपकरणों के साथ.
- चार पहिया वाहन में 4 लोगों के बैठने की अनुमति है परंतु मास्क और उचित दूरी के साथ.