पीलीभीत की अदालत ने वरुण गांधी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में आरोप तय कर दिए हैं. इस मामले में अभियोजन पक्ष को कुछ और गवाह पेश करने का आदेश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 10-11 दिसंबर को होगी.
गौरतलब है कि वरुण पर वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काउ भाषण देकर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, किसी धर्म का अपमान करके भावनाएं भड़काने तथा हत्या का प्रयास करने के आरोपों में मुकदमे दर्ज कराये गये थे. पुलिस इन तीनों ही मामलों में पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.
वरुण गांधी ने पीलीभीत में साल 2009 में चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था और कहा था कि आपकी तरफ अगर कोई हाथ उठाया तो वरुण गांधी उस हाथ को काट डालेगा. उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोगों की इज्जत पर कोई हाथ डालेगा तो उसे वरुण गांधी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा.
वरुण को साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत में दिए भाषण के चलते मायावती ने जेल भेज दिया था. पुलिस ने उनपर रासुका लगाया था. बाद में वरुण गांधी से रासुका हटा लिया गया था.