scorecardresearch
 

हाथरस गैंगरेप केसः HC ने योगी सरकार को पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का दिया आदेश

हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह पीड़िता के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करे ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो.

Advertisement
X
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ
स्टोरी हाइलाइट्स
  • SIT-CBI जांच गोपनीय रखी जाएगी
  • CBI ने अपनी जांच शुरू कर दी है
  • अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है

हाथरस गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को पीड़िता के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी और सीबीआई जांच पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कोई रिपोर्ट लीक नहीं होगी. 

Advertisement

कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह पीड़िता के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करे ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो. साथ ही वकील सीमा कुशवाहा को परिवार के सदस्यों की ओर से एक हलफनामा दायर करने की अनुमति है. इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है. 

हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी. दो जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा. पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में कहा कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया. इस पर हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी.  

देखें: आजतक LIVE TV

बता दें कि हाथरस गैंगरेप कांड में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है. मंगलवार को सीबीआई की टीम ने बुलगढ़ी गांव के अलग-अलग इलाकों में जाकर छानबीन की. सीबीआई ने करीब चार घंटे घटनास्थल पर बिताए, जहां पर वीडियोग्राफी की गई और पीड़िता के परिवार के सदस्यों से क्राइम सीन पर ही सवाल-जवाब हुए. क्राइम सीन के बाद सीबीआई की टीम उस स्थान पर पहुंची, जहां पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार किया था. 

Advertisement

Advertisement
Advertisement