इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में ड्रेस कोड पर आपत्ति जताने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत देशमुख और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने इस बारे में दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘यदि किसी बदलाव की जरूरत है, तो वह बदलाव ड्रेस कोड में नहीं, बल्कि उन लोगों की मानसिकता में किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार के ड्रेस कोड पर आपत्ति जताते हैं.’
अदालत ने 2 मई के अपने आदेश में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘हमारा यह विचार है कि याचिका से अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग किया गया है.’ इस याचिका में स्कूलों में छात्राओं के स्कर्ट पहनने पर आपत्ति जताई गई थी.