सांसद जयाप्रदा के वाहन से लाल बत्ती हटाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान और कुछ अन्य से जवाब मांगा है. इस सिलसिले में जयाप्रदा ने याचिका दायर की थी.
न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति भारत भूषण की खंडपीठ ने आजम खान के अलावा रामपुर के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिले के सिविल लाइंस थाने के प्रभारी से सात जुलाई तक निजी हलफनामा दायर करने को कहा है.
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई तय की है. मामले में पक्ष बनाए गए राज्य के प्रधान सचिव (गृह) और प्रधान सचिव (परिवहन) से भी जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा गया है. कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री पर लगाए गए जुर्माने की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है.
रामपुर से लोकसभा की सांसद जयाप्रदा ने आरोप लगाया कि खान की शह पर 13 अप्रैल को उनके वाहन से लाल बत्ती उतार ली गई और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. उन्होंने कहा कि खान उन्हें ‘अपमानित’ करना चाहते थे.
उन्होंने आरोप लगाए कि अधिकारियों ने उनके साथ र्दुव्यवहार किया और इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उत्तरप्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार खान भी रामपुर से आते हैं और जिले में उनका खासा प्रभाव है.
उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनावों में अमर सिंह के निकट सहयोगी जयाप्रदा की रामपुर से उम्मीदवारी का कड़ा विरोध किया था.