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यूपी पीसीएस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. परीक्षा पिछले महीने पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी. जस्टिस वीके शुक्ला और रंजना पांड्या ने अयोध्या प्रसाद सिंह और चार अन्य की रिट याचिका पर यह फैसला दिया जो 29 मार्च को आयोजित हुए इम्तिहान में बैठे थे.

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अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लीक प्रश्न पत्र पहले पर्चे के लिए था और उसे रद्द कर दिया गया था और पुनर्निर्धारित किया गया है. मामले की जांच राज्य सरकार कर रही है. इसलिए मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है.

गौरलतब है कि पिछले हफ्ते प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन इसे भी अदालत ने खारिज कर दिया था और कहा था कि यह ‘सेवा मामला’ है और इसलिए इस मामले में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है.

इनपुट: भाषा

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