नोएडा में क्या इस बार होली खेल पाएंगे? पहले जान लें ये नियम
गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामले और आगामी होली के त्योहार को लेकर जनपद में धारा 144 लागू कर दी गयी है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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- नई दिल्ली,
- 18 मार्च 2021,
- (अपडेटेड 18 मार्च 2021, 7:40 PM IST)
स्टोरी हाइलाइट्स
- 17 मार्च से 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी धारा 144.
- बिना मास्क पार्टी में नहीं मिलेगी एंट्री.
राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर में होली के त्योहार और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धारा 144 लगाई गयी है. बताया जा रहा है कि आगामी त्योहार के चलते शांति व्यवस्था बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है. जानकारी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में 17 मार्च से 30 अप्रैल 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी.
जहां एक तरफ होली को लेकर प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है वहीं दूसरी अब आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. पार्टी के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना पड़ेगा. जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह की पार्टी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों को मास्क का प्रयोग करना है. साथ ही धार्मिक स्थल समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगह पर उचित दूरी का ख्याल रखना भी जरूरी है. ऐसे में अगर कोई इसकी अनदेखी करता है तो पुलिस उसके खिलाफ धारा 144 के चलते 188 के तहत प्रभावी कार्रवाई कर सकती है.
क्या हैं नियम
- नियम के मुताबिक अगर कोई 100 से अधिक लोगों की पार्टी करता है तो उसे शासन से परमिशन लेनी होगी.
- 50 लोगों से अधिक होने पर लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी देनी होगी.
- पार्टी में बिना मास्क एंट्री नहीं की जा सकेगी.
- अपने घर के अन्दर होली सेलिब्रेट करने पर कोई रोक नहीं है.
- पार्टी में अगर एल्कोहल यूज़ किया जा रहा है तो उसके लिए भी अलग से परमिशन लेनी होगी. ऐसे में परमिशन ना लेने पर कार्रवाई की जाएगी.
- किसी भी तरह का हुड़दंग, हंगामा या झगड़ा होता है तो उस पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
- पार्टी में सभी लोगों का मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा.