दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहत दी.
कोर्ट ने केजरीवाल को उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक अदालत में उपस्थित होने से जज न्यायमूर्ति जे.चेलमेश्वर और जज अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने छूट दी.
इससे पहले वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कोर्ट से कहा कि व्यक्तिगत पेशी की आवश्यकता नहीं है. अदालत में केजरीवाल के वकील उनका पक्ष रख सकते हैं. गौरतलब है कि 2 मई 2014 को चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने का मतलब देश द्रोह करना वाले बयान पर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.