अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन पर नोएडा विकास प्राधिकरण ने भारी जुर्माना लगाया है. मामला एक प्लॉट का है. बताया जाता है कि उनके नाम यहां एक प्लॉट था, जिसकी उन्हें रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई.
1994 में नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड योजना निकाली थी. इसके तहत फिल्मकार रोमेश शर्मा को उनकी फिल्म निर्माण कंपनी के नाम एक प्लॉट वहां से सेक्टर 44 में आवंटित हुआ था. यह प्लॉट 450 वर्ग मीटर का था और उसकी कीमत थी करीब साढ़े पांच लाख रुपये. रोमश शर्मा ने वह प्लॉट जया बच्चन को ट्रांसफर कर दिया. उन्होंने ऐसा करने का कारण यह बताया कि जया बच्चन उनकी कंपनी की निदेशक हैं. उसके बाद प्राधिकरण ने वह प्लॉट जया बच्चन को आवंटित कर दिया.
लेकिन जया बच्चन ने उस प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम नहीं कराई. उन्हें 5 बार नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. अब प्राधिकरण ने इस प्लॉट का आवंटन रद्द कर दिया है. अगर इसके बाद जया बच्चन इसे लेना चाहेंगी तो उन पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. यह राशि चुकाकर ही वह प्लॉट अपने नाम रजिस्टर करा सकेंगी. इसके अलावा उन्हें वर्तमान सर्किल रेट का 10 प्रतिशत भी देना होगा जो करीब 35 लाख रुपये बनता है.
अब देखना है कि जया बच्चन उस प्लॉट को लेकर अपने नाम रजिस्ट्री कराने में दिलचस्पी दिखाती हैं या नहीं.