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UP: पोर्न सर्च करने वालों के लिए पुलिस के वायरल SMS का जानें सच, एडीजी ने दिए जांच के आदेश

यूपी पुलिस ने इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकती है. इसके लिए यूपी पुलिस इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे लोगों पर नजर बनाए हुए है. ऐसा नोटिस आपको भी एसमएस के जरिए मिल सकता है. क्या वास्तव में ये एसएमएस पुलिस की ओर से भेजा जा रहा है, या इसका सच कुछ और ही है. 

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करने वालों पर कार्रवाई का है मैसेज
  • सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा मैसेज 
  • 1090 की एडीजी ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश में अभी एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों को मैसेज मिल रहे हैं, जिसमें सख्त चेतावनी दी जा रही है कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करने वालों पर पुलिस की नजर है. ये मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है. लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगली बार अश्लील वीडियो देखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हिंदी भाषा के साथ-साथ विदेशी भाषा में भी ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. 

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वहीं वायरल मैसेज पर 1090 की एडीजी नीरा रावत ने जांच के आदेश दिए हैं. नीरा रावत का कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री इंटरनेट पर सर्च करने वाले लोगों को पॉप अप मैसेज के जरिए सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसी मिसकम्युनिकेशन का फायदा उठा लिया है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है. उन्होंने कहा इस मामले में कार्रवाई की जाएगी. 

दरसअल 12 फरवरी को 1090 की तरफ से डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम 'हमारी सुरक्षा'  शुभारंभ किया गया था. इस प्रोग्राम में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक रोडमैप साझा किया गया, कि आखिर कैसे 1090 डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जागरूक करके बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित किया जाए.

 इसके साथ ही तय किया गया कि साथ ही वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइकोग्राफिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री सर्च करने वाले लोगों को पॉप अप मैसेज के जरिए सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन 1090 द्वारा जारी इस संदेश को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है और लोगों को पोर्न वीडियो देखने पर कार्रवाई की बात की जा रही है, जबकि बात सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखने से सम्बंधित है, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, उसे सर्च करना और आदान-प्रदान करना अपराध की श्रेणी में आता है.

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