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लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा को एक और झटका, दूसरी जमानत याचिका भी खारिज

लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की तरफ से बदली गई धाराओं पर जमानत अर्जी डाली गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है.

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मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा     (FILE)
मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (FILE)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बदली गई धाराओं पर जमानत अर्जी डाली गई थी
  • कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी

लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की तरफ से बदली गई धाराओं पर जमानत अर्जी डाली गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है.

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मामले में जांच कर रही एसआईटी के इंस्पेक्टर ने बीते दिनों मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के साथ ही गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं को कोर्ट के आदेश पर जोड़ा था. जांच अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की रिमांड इन नई धाराओं में बना दी थी.

मुख्य आरोपी समेत आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपी तभी से साजिश रच कर हत्या और हत्या का प्रयास लाइसेंसी असलहे के दुरुपयोग समेत तमाम धाराओं में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे.

मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की तरफ से दूसरी जमानत अर्जी डाली गई थी. अब आशीष मिश्रा पर लगी नई धाराओं में जमानत अर्जी डाली गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विवेचक की रिपोर्ट के आधार पर माना कि मामला संज्ञेय अपराध का है, जमानत योग्य नहीं है. इसके बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया.

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