उत्तर प्रदेश में ईयर फोन पर गाना सुनने और गीत-संगीत सुनते हुए वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. गीत सुनते वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. मौत की आगोश को कान खोलकर सुनिए!
परिवहन आयुक्त के. रवींद्र नायक ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों के संभागीय व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गाना सुनते हुए वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें.
परिवहन आयुक्त ने पत्र में लिखा है कि ईयर फोन लगाकर गाना सुनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. ईयर फोन पर गाना सुनने वालों के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाए.
स्कूली वाहन अब वही चला सकते हैं जिनके पास पांच वर्ष पुराना व्यावसायिक लाइसेंस होगा. अनफिट वाहनों के चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए. इसमें लापरवाही अक्षम्य होगी.
इनपुट- IANS