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लखनऊ: CP बोले- धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जाएगी लाउडस्पीकर की आवाज, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे कुरान-हनुमान चालीसा

अभी रमजान का महीना चल रहा है. इसके बाद ईद और अक्षय तृतीया जैसे त्यौहार आने वाले हैं. ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष तौर पर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं.

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लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर. फाइल फोटो
लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर. फाइल फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लखनऊ पुलिस ने रमजान की तैयारियों लेकर होमवर्क शुरू किया
  • पुलिस ने कहा- राजधानी में कोई नई परंपरा शुरू नहीं होने देंगे

देशभर में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद चल रहा है. इस बीच, यूपी सरकार ने एक अहम गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि साउंड सिस्टम की आवाज किसी धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए.

नए आदेशों का सख्ती से पालन करवाने का भी आदेश दिया है. इसका असर अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है. बुधवार को लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की और आने वाले त्योहार की तैयारियों के बारे में चर्चा की. 

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दरअसल, अभी रमजान का महीना चल रहा है. इसके बाद ईद और अक्षय तृतीया जैसे त्यौहार भी आने वाले हैं. दोनों पर्व 3 मई को संभावित हैं. ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष तौर पर कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं. पुलिस-प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न करवाएं. इसके साथ ही पुलिस की कोशिश रहेगी कि किसी नई परंपरा को नहीं पनपने दिया जाए. ऐसे में यूपी पुलिस लगातार हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं के संपर्क में है.

लाउडस्पीकर की धार्मिक स्थल के बाहर नहीं जाएगी आवाज 

पुलिस आयुक्त ठाकुर ने कहा कि लखनऊ तहजीब का शहर है. यहां लगातार पेट्रोलिंग चल रही है. जुलूस के लिए दो तरह की ड्यूटी लगाई गई है, एक जो पहले से लगे हैं और दूसरे जो लगातार जुलूस के साथ चलते हैं. पुलिस आयुक्त ने लाउडस्पीकर पर कहा- कोई नए लाउडस्पीकर नहीं लगाए जाएंगे. जो लगे हैं, उसकी आवाज धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जाएगी.

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सड़क पर नहीं पढ़ने दी जाएगी कुरान और हनुमान चालीसा 

ठाकुर ने कहा कि कई जगह देश में लोग हनुमान चालीसा पढ़ने सड़क पर आ रहे हैं. ऐसी किसी परपंरा को यहां जन्म नहीं देने दिया जाएगा. कुरान और हनुमान चालीसा पढ़ने कोई सड़क पर नहीं आएगा. अगर आता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

UP सरकार ने ये ऑर्डर दिए हैं

  • धार्मिक स्थलों पर माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए. 
  • बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा नहीं निकाली जा सकती है. 
  • नए धार्मिक स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति ना दी जाए.
  • साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ इसी शर्त पर दी जा सकती है कि इससे दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. 

 

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