उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरशन लिमिटेड प्रदेश में सभी डिस्कॉम का ऑडिट कराएगा. इस संबंध में यूपीपीसीएल एमडी ने सभी वितरण खंडों को निर्देश जारी कर दिए हैं. इसी के साथ एमडी ने गलत बिल जारी करने वाले बिजली कर्मियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
जानकारी के अनुसार, विद्युत नियामक आयोग के मुआवजा कानून के तहत अधिक बिल वसूली को वापस करने का निर्देश दिया गया है. जारी निर्देश में कहा गया है कि अप्रैल 2023 से पहले दोषी विद्युत कर्मियों पर कार्रवाई कर सूचित किया जाए.
इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद यूपीपीसीएल ने निर्देश जारी किए हैं. इससे पहले अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बिलिंग एजेंसियों के खराब परफॉर्मेंस पर फटकार लगाई थी.
पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक को शीघ्र कार्य सुधार करने की चेतावनी भी दी गई है. इसके अलावा क्वेस कॉर्प बिलिंग एजेंसी को बेहतर प्रदर्शन न करने पर शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए थे. सभी डिस्कॉम बिलिंग एजेंसियों के कार्यों की सघन मानिटरिंग कर कार्यों में सुधार के लिए बिलिंग एजेंसियों के साथ बात करने को कहा गया है.
1912 पर आई शिकायतों की होगी समीक्षा
यूपीपीसीएल 1912 पर आई शिकायतों की पेंडेंसी की समीक्षा कर लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है. सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से कहा गया है कि अपने क्षेत्र की बिलिंग एजेंसियों के कार्यों की नियमित रूप से सघन मानिटरिंग करें.
इसी के साथ कहा गया है कि जो भी एजेंसी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य न कर पा रही हो और उसके कार्यों में गुणवत्ता का अभाव हो, ऐसी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.