scorecardresearch
 

लखनऊ का लेवाना होटल 9 दिसंबर के बाद होगा ध्वस्त, आग से हुई थी 4 की मौत, 20 घायल 

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हजरतगंज के होटल लेवाना को 9 दिसंबर तक का वक्त दिया है. इसके बाद होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एलडीए ने होटल के मालिक को एक महीने का वक्त दिया है. पांच सितंबर को होटल में आग लगने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई थी.

Advertisement
X
होटल में फायर एक्जिट नहीं था. नोटिस मिलने के बाद भी होटल मालिकों ने दिया धोखा.
होटल में फायर एक्जिट नहीं था. नोटिस मिलने के बाद भी होटल मालिकों ने दिया धोखा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हजरतगंज के होटल लेवाना को 9 दिसंबर तक का वक्त दिया है. इसके बाद होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एलडीए ने होटल के मालिक को एक महीने का वक्त दिया है. इस दौरान होटल के मालिक जहां अपील करनी हो, कर सकते हैं.

Advertisement

9 दिसंबर के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण होटल levana को जमीदोंज करना शुरू कर देगा. बीते पांच सितंबर को हजरतगंज के होटल लेवाना में आग लगने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. 

घटना के बाद होटल लेवाना के मालिक राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया था. होटल का नक्शा पास नहीं था, अभी तक होटल स्वामी पास नक्शा नहीं दे पाए हैं. मामले में एलडीए की तरफ से बीते 26 मई और 28 अगस्त को नोटिस दिया गया था. 

सामने लोहे की सीढ़ियां बनाकर घोखा दिया 

अगस्त में एलडीए की तरफ से होटल को नोटिस दिया गया कि वहां कोई इमरजेंसी गेट नहीं है या एग्जिट नहीं है. इस पर होटल के मालिकान ने घोखा देने के लिए होटल के सामने ही लोहे की सीढ़ियां लगा दीं. मगर, होटल में आग लगने के बाद इन सीढ़ियां से होटल में कहीं से भी एंट्री नहीं की जा सकती थी. 

Advertisement

दरअसल, दूसरी और तीसरी मंजिल पर होटल के अंदर जाने का प्लेटफार्म तो बना था, लेकिन होटल में गेट नहीं था और सामने फिक्स स्ट्रक्चर खड़ा था. जब लोगों का दम घुटने लगा तो फायर विभाग को घंटों इन लोहे की सीढ़ियों से होटल के फिक्स स्ट्रक्चर को तोड़ने में मशक्कत करनी पड़ी. 

आवासीय भूखंड बनाने की जगह बनाया होटल 

हजरतगंज में 6400 वर्ग मीटर एरिया में होटल लेवाना बनाया गया था. इसके निर्माण से पहले मालिकों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में शपथ पत्र देकर कहा था कि इस भूखंड पर आवासीय निर्माण होगा. मगर, इसकी जगह पर होटल लेवाना खड़ा कर दिया. 

छह विभागों को माना गया था जिम्मेदार

रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है. जांच रिपोर्ट में 6 विभागों की सीधे जिम्मेदारी तय की गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और अग्निशमन अधिकारियों को लेवाना होटल अग्निकांड के लिए दोषी माना गया. इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में अवैध तरीके से बनाए गए होटलों की एक लिस्ट भी जांच रिपोर्ट के साथ सौंपी गई थी.

लेवाना होटल अग्निकांड के बाद से हरकत में आई यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए थे. अग्निकांड की जांच कर रहे लखनऊ कमिश्नर और पुलिस आयुक्त ने अपनी संयुक्त शासन को सौंप दी है. जांच रिपोर्ट में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA), लेसा, जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, नगर निगम और आबकारी विभाग को अग्निकांड के लिए जिम्मेदार माना गया है. अग्निकांड के लिए जिम्मेदार अफसरों और इंजीनियरों के नामों का भी उल्लेख किया गया है.

Advertisement

Advertisement
Advertisement