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स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर की अभद्र टिप्पणी, बदायूं का युवक गिरफ्तार

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बदायूं (Budaun) जिले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

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स्मृति ईरानी (फाइल फोटो)
स्मृति ईरानी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बीजेपी कार्यकर्ता ने ट्विटर पर की शिकायत
  • बदायूं पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया

यूपी के बदायूं में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया. आरोपी युवक पुष्पेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल किया था, जिसमें स्मृति ईरानी पर टिप्पणी की थी. पुलिस ने शिकायत मिलने पर युवक के खिलाफ धारा 505 (1) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

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पुलिस को ट्विटर पर मिली शिकायत

भाजपा कार्यकर्ता कुलदीप शंखधार ने बदायूं पुलिस को ट्विटर पर टैग कर इसकी शिकायत की. उन्होंने लिखा कि इसका इलाज किया जाए, यह व्यक्ति भाजपा सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो रही हैं. पुलिस ने ट्वीट का संज्ञान लेते हुए पुष्पेन्द्र यादव नाम के फेसबुक यूजर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है. 

आरोपी युवक का ट्वीट टैग कर बीजेपी नेता ने की शिकायत

जानें क्या है धारा 505 (1)

विभिन्न वर्गों में दुश्मनी या नफरत पैदा करना. वैमनस्य पैदा करना. या आपत्तिनक भाषण या बयान देना, जिससे विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करना या धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर लोगों को बांटना या ऐसी कोशिश करना. या इससे संबंधित साजिश रचना. ऐसे विचारों को प्रचारित प्रसारित करना. इसी धारा के तहत आता है. ऐसे में दोषी पाए गए व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. या फिर कैद और जुर्माना दोनों.

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