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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद: 4 महीने में सभी केसों का करें निपटारा, HC ने मथुरा कोर्ट को दिया निर्दश

Mathura Krishna janmabhumi- Shahi Idgah Dispute : हिन्दू पक्षकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने का आदेश दिया है.

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श्रीकृष्ण विराजमान (फाइल फोटो)
श्रीकृष्ण विराजमान (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • HC ने वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने के दिए निर्देश
  • हिन्दू पक्षकार की ओर से दाखिल याचिका पर HC ने सुनाया फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में अहम निर्देश दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया है कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए. साथ ही हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश भी दिया है. भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया. 

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हिन्दू पक्षकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया. इस याचिका में मामले की रोजाना सुनवाई करने की मांग की गई थी. हिन्दू पक्षकार ने हाईकोर्ट से इस मामले को जल्द निपटाने की मांग की थी. हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल इस याचिका में अपील की गई थी कि विपक्षी के कोर्ट में हाजिर ना होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एकतरफा आदेश पारित किया जाए. 

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सेशन कोर्ट में भी चल रही सुनवाई

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा की सेशन कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने इस मामले में 19 मई तक फैसला सुरक्षित रख लिया था. लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया है. इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है. कोर्ट में दायर वाद में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में कथित तौर पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग की गई है. 
 
इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई 6 मई को पूरी हो चुकी है. सेशन जज राजीव भारती ने कहा कि वे इस मामले में 19 मई को फैसला सुनाएंगे. श्री कृष्ण विराजमान की भक्त होने का दावा करते हुए रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य ने पिछले साल 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी.

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