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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: फिर टली सुनवाई, अब 7 जनवरी को सुना जाएगा केस

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बनी ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर मथुरा कोर्ट में बीते दिनों याचिका दायर की गई थी.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुनवाई
स्टोरी हाइलाइट्स
  • श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई टली
  • अब सात जनवरी को सुना जाएगा केस

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर स्थानीय अदालत में आज होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी, अब अगली सुनवाई सात जनवरी को की जाएगी. मथुरा जिला जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई. याचिका में मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के बाद बने ईदगाह को हटाने की मांग की गई है. 
 
आपको बता दें कि मथुरा श्रीकृष्ण विराजमान सिविल वाद के संबंध में दाखिल की गई अपील को जिला न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया था. इस मामले में सभी विपक्षी गणों को नोटिस भी जारी किया गया था. 

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इससे पहले इस केस की सुनवाई 18 नवंबर को हुई थी, जिसे बाद में दस दिसंबर के लिए टाला गया गया था. हालांकि, उस दिन सभी पक्षकार उपस्थित नहीं हो सके, ऐसे में अब आज इस केस की सुनवाई होनी थी जो फिर टल गई. 

गौरतलब है कि गत 30 सितंबर को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय अपील स्वीकारी गई और सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, शाही ईदगाह ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया था. मामले में श्री कृष्ण विराजमान सखाओं द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास बने ईदगाह को हटाने की माग की गई है. 

मथुरा की कोर्ट में दायर हुए मुकदमे में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है. साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की अपील की गई है. जिला अदालत से पहले सिविल कोर्ट में दायर की याचिका को खारिज कर दिया गया था. 

इससे पहले भी 1968 में ऐसा ही एक मामला अदालत में दायर किया गया था, तब भी मंदिर के पास से ईदगाह मस्जिद हटाने को कहा गया था. हालांकि, बाद में दोनों पक्षों ने अदालत के बाहर ही समझौता कर लिया था. 

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