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यूपी: योगी सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने रद्द किए 120 में से 94 मामले, NSA के दुरुपयोग पर उठे सवाल

कोर्ट ने एनएसए के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में पुलिस की एफआईआर में जरूरी जानकारियां कट पेस्ट की गई हैं. आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से महरूम रखना और कानून का बार-बार इस्तेमाल कर उन्हें जमानत ना देने पर भी कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है और ऐसे आदेशों पर स्टे लगा दिया.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है. (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 120 में से 94 मामले किए रद्द
  • NSA के दुरुपयोग पर भी उठे सवाल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका दिया है. योगी सरकार की तरफ से दर्ज कराए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत 120 मामलों में से 94 मामलों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने 120 मामलों की सुनवाई के मामलों में यह फैसला दिया है. जनवरी 2018 से  लेकर दिसबंर 2020 तक एनएसए के तहत 120 मामले दर्ज कराए गए थे. रद्द किए गए 94 मामलों में से 32 मामले डीएम की तरफ से दर्ज कराए गए थे. इन मामलों में कोर्ट ने कैद किए गए लोगों को भी छोड़ने के आदेश दिए हैं.

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कोर्ट ने एनएसए के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में पुलिस की एफआईआर में जरूरी जानकारियां कट पेस्ट की गई हैं. आरोपियों को  कानूनी प्रक्रिया से महरूम रखना और कानून का बार-बार इस्तेमाल कर उन्हें जमानत ना देने पर भी कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है और ऐसे आदेशों पर स्टे लगा दिया.

आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक इन मामलों में से 41 मामले गोकशी से संबंधित हैं. इन मामलों में सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और इनपर गोकशी का आरोप है. इन मामलों में जिलाधिकारी की तरफ से केस दर्ज कराए गए थे. कोर्ट ने योगी सरकार की तरफ से गोकशी के 30 मामलों में लगाए गए एनएसए को रद्द कर दिया. वहीं 11 मामलों में से एक को छोड़कर अदालत ने आरोपियों की हिरासत बरकरार रखी. निचली अदालत और हाई कोर्ट ने बाद में आरोपियों को जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि इन मामलों में न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं थी.

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