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निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी भगोड़ा घोषित, गिरफ्तारी वारंट भी जारी

निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को लखनऊ की एक कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही MP/MLA कोर्ट लखनऊ ने अमनमणि के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

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निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी (File Photo)
निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी (File Photo)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोर्ट में पेश न होने पर भगोड़ा घोषित
  • कारोबारी को अगवा करने का मामला

निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को लखनऊ की एक कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही MP/MLA कोर्ट लखनऊ ने अमनमणि के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट में पेशी पर न आने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. कारोबारी ऋषि पांडेय को अगवा कर धमकाने का मामला में वारंट जारी था.

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दरअसल, अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ कारोबारी ऋषि पांडेय ने 6 अगस्त, 2014 को गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि अमनमणि ने अपने साथियों के साथ उसे गाड़ी से अगवा कर लिया था, उसके बाद रास्ते में पिटाई की और रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. 

इस मामले में पुलिस ने 28 जुलाई, 2017 को अमनमणि त्रिपाठी व अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी. यह मामला MP/MLA कोर्ट में चल रहा है. सुनवाई के दौरान अमनमणि हाजिर नहीं हुए थे. उनकी तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी, जिसमें अमनमणि ने खुद को बीमार बताया था. 

हालांकि, हाजिरी माफी अर्जी में अमनमणि त्रिपाठी ने ये नहीं बताया था कि वे दिल्ली के किस अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें क्या बीमारी है, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख तय कर दी गई थी. कल फिर अमनमणि त्रिपाठी कोर्ट में पेश न हुए. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है. अब मामले की सुनवाई 3 मार्च को होगी.

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