Bollywood Actress Sonakshi Sinha: पैसे लेने के बाद भी इवेंट में न आने के मामले में 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) के खिलाफ उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया है. अदालत ने आरोपी एक्ट्रेस को 25 अप्रैल के दिन अदालत में पेश हाने का आदेश दिया है. सोनाक्षी पर फरवरी 2019 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी.
मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा ह्यइंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवॉर्ड नाम से इवेंट ऑर्गनाइजिंग फर्म चलाते हैं. दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा और उनसे जुड़ी इवेंट कंपनियों ने उनके साथ 37 लाख की धोखाधड़ी की है. इसी मामले में फरवरी 2019 मे कटघर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया था.
प्रमोद शर्मा के अनुसार, 30 सितंबर को उनकी इवेंट कंपनी ने दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम (Siri Fort Auditorium) में इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवॉर्ड कार्यक्रम आयोजित किया था. इसमें एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को बुलाने के लिए टेलेंट फुलऑन कंपनी के संचालक अभिषेक सिन्हा और एक्सीड इंटरटेनमेंट के जरिए बात हुई. तय रकम के अनुसार सोनाक्षी सिन्हा को कुल 28 लाख 17 हजार रुपये का भुगतान जून में चार किश्तों में कर दिया गया. कंपनी को पांच लाख रुपये बतौर कमीशन दिए गए. सारी रकम आरटीजीएस के जरिए ऑनलाइन दी गई. इसके बाद 21 जून को अभिषेक की इवेंट कंपनी ने उनके साथ सोनाक्षी के आने का लिखित करार किया था. इसके बाद सोनाक्षी ने दिल्ली में होने वाले इवेंट के लिए प्रमोशनल वीडियो भी जारी किए थे., लेकिन एक्ट्रेस इवेंट में नहीं आईं.
फरियादी के वकील पीके गोस्वामी के अनुसार, इस मामले में केस दर्ज कराने के बाद मामला मुरादाबाद कोर्ट में आ गया. जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने मामले में हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था. उस स्टे को 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक एक स्टे 6 महीने तक ही वैध रह सकता है, इसके बाद वह निष्क्रिय माना जाएगा. इस आदेश को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है.
वकील पीके गोस्वामी की मानें तो अब इस मामले में सोनाक्षी सिन्हा को मुरादाबाद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जिसके बाद कोर्ट के निर्णय के अनुसार या तो उन्हें जमानत मिलेगी या फिर जेल जाना पड़ सकता है. वहीं, फरियादी प्रमोद शर्मा की मानें तो कड़ी मेहनत के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा.