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मुख्तार अंसारी के परिवार कसा शिकंजा... कल सांसद भाई की संपत्ति कुर्क, आज MLA बेटे की तलाश में रेड

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी की 15 करोड़ की संपत्ति रविवार को कुर्क की गई थी और आज मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी की गई है.

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मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)
मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अब्बास अंसारी के खिलाफ जारी है NBW
  • अब्बास की तलाश में लखनऊ में छापेमारी

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है. रविवार को मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी और आज मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी की गई है. हालांकि, अभी अब्बास अंसारी फरार ही है.

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लखनऊ पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में कई जगह पर छापेमारी की. अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी है. अब्बास अंसारी पर लाइसेंस के दुरुपयोग के मामले में महानगर थाने में अक्टूबर 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी. इसकी केस में वह फरार है.

राष्ट्रपति चुनाव में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने वोट नहीं डाला था, क्योंकि अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट से वारंट जारी है. लखनऊ के महानगर थाने में इंस्पेक्टर एके सिंह की तरफ से 12 अक्टूबर 2019 को दर्ज करवाई गई एफआईआर में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का केस दर्ज हुआ था.

इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की और अब्बास अंसारी के खिलाफ एनडीडब्ल्यू जारी किया है. अब्बास अंसारी को 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने को कहा गया है. NBW जारी होने के बाद पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि आरोपी कहीं मिले तो उसको पकड़ कर कोर्ट में पेश किया जाए.

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इससे पहले गाजीपुर पुलिस ने रविवार को मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाज़ीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली थी. भारी पुलिस बल और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में एसपी गाज़ीपुर रोहन पी. बोत्रे के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई की ग़यी थी. 

एसपी की आख्या पर जिलाधिकारी एम पी सिंह ने 22 जुलाई को उत्तर-प्रदेश गिरोह बंध एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 की 14(1) के तहत कुर्की का आदेश जारी किया था और कुर्की की कार्रवाई की गई. मुहम्मदाबाद तहसील के मौजा माँचा,पनेठा परगना, मौजा नरसिंहपुर के तरई परगना व खरडीहा परगना की चार जमीनों को पुलिस ने कुर्क किया.

 

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