उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी फिल्मों पर दर्शकों से जीएसटी नहीं वसूलेगी, जिनकी 50 फीसदी से अधिक शूटिंग राज्य में ही हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया.
बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसी फिल्म जो समाज को संदेश देती हो और जिसकी 50 प्रतिशत से अधिक शूटिंग उत्तर प्रदेश में ही हुई हो उन पर सरकार GST नहीं लगाएगी.
ऐसी सभी फिल्मों से GST (माल एवं सेवा कर) नहीं वसूलेगी यू.पी सरकार, बल्कि इस कर का भुगतान राज्य सरकार करेगी. राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित फिल्में, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म, बाल फिल्म, अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म और सामाजिक कल्याण पर आधारित फिल्में इसमें शामिल होंगी.
दूसरी तरफ शर्मा ने बताया कि इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र सरकारों , नेशनल फिल्म डिवीजन आदि की मदद से बनने वाली फिल्में भी GST छूट के दायरे में होंगी. उन्होंने बताया कि कई तरह की श्रेणियां हैं, जिनके तहत बनने वाली फिल्मों को यह छूट प्रदान की जाएगी.