लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाले तबादलों में थानाध्यक्ष व इससे निचले स्तर के अधिकारी व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग ने तीन साल के दायरे से बाहर रखा है. चुनाव के कारण इनका तबादला दूसरी रेंज या जोन में नहीं होगा, जबकि तीन साल या इससे अधिक समय से एक ही जगह जमे इंस्पेक्टर या इनसे ऊपर रेंज के अधिकारियों के तबादले 15 फरवरी तक कर दिए जाएंगे.
लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी करना शुरू कर दिया है. आयोग के आदेश की जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) अमरेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि तबादले के दायरे में इंस्पेक्टर या इससे ऊंची रैंक के अधिकारी आएंगे. ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाई जा रही है और 15 फरवरी तक उनकी स्थानांतरण सूची जारी कर दी जाएगी.
उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग के निर्देशों में एसओ या इससे निचले पायदान के अधिकारी व कर्मचारी नहीं आएंगे. इन अधिकारी या कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आयोग ने इस स्तर के उन अधिकारी व कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं, जो अपने ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में तैनात हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गृह जनपद में तैनाती की व्यवस्था न होने के कारण यह नियम लागू नहीं होता है.