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लॉकडाउन में घर की किस्त नहीं दे पाने वालों को नोएडा अथॉरिटी ने दी राहत

नोएडा अथॉरिटी के जिन आवंटियों का जो भी बकाया है, उनके पास 30 जून तक बकाया राशि जमा करने का मौका है. इस दौरान अथॉरिटी 22 मार्च से 30 जून के बीच बकाया जमा करने वालों से ब्याज नहीं लेगा.

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नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने छूट दी है
नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने छूट दी है

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  • 22 मार्च से 30 जून के बीच का बकाया जमा करने पर ब्याज नहीं
  • 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच की किस्त पर लेगा साधारण ब्याज

लॉकडाउन में घर की किस्त जमा न कर पाने वालों को नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी राहत दी है. अथॉरिटी ने 3 महीने के लिए देनदारियों पर ब्याज नहीं लगाकर बिल्डरों, खरीदारों के लिए छूट का ऐलान किया है. नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा कि ये सुविधा ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक और संस्थागत आवंटियों के लिए मान्य होगी.

नोएडा अथॉरिटी के जिन आवंटियों का जो भी बकाया है, उनके पास 30 जून तक बकाया राशि जमा करने का मौका है. इस दौरान अथॉरिटी 22 मार्च से 30 जून के बीच बकाया जमा करने वालों से ब्याज नहीं लेगा. लेकिन एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो बकाया की किस्त जमा होगी उस पर साधारण ब्याज के साथ ही किस्त को जमा किया जा सकेगा.

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नोएडा अथॉरिटी द्वारा सभी मदों के लिए देनदारियों के संबंध में साधारण ब्याज (1 जुलाई से 30 सितंबर) भी वसूला जाएगा. यदि आवंटी 30 सितंबर के बाद पैसा जमा करता है तो उससे संपूर्ण स्थगन अवधि पर डिफाल्ट ब्याज लिया जाएगा. 30 सितंबर के बाद देय तिथि वही होगी जो लीज डीड के मुताबिक निर्धारित की गई है.

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