नोएडा प्राधिकरण की वर्ष 2016-17 तक आई विभिन्न आवासीय भवन योजनाओं में बकाएदार और डिफॉल्टर्स आवंटियों के लिए अच्छी खबर है. उनके लिए नोएडा प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान येाजना (ओटीएस) घोषित कर दी है. एकमुश्त समाधान योजना दो अक्टूबर से लाई जाएगी. यह योजना 1 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी. इस योजना का लाभ श्रमिक कुंज को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों को मिलेगा.
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि वन टाइम सेटेलमेंट के तहत पैनल ब्याज को माफ करके ब्याज की गिनती की जाएगी. इसके अलावा इस अवधि में लीजडीड कराने पर विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी. यानी कि लीज डीड में विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा. प्राधिकरण की अहम बैठक के दौरान आवासीय भवन से जुड़ा एक और फैसला बोर्ड में लिया गया है. डिफॉल्टर्स आवंटियों को लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त करके उनकी जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा.
इन फैसलों के अलावा बोर्ड बैठक में तय किया गया कि औद्योगिक और संस्थागत भूखंड आवंटन का क्राइटेरिया पहले की तरह ही जारी रहेगाी, जो भी आवेदक एकमुश्त भुगतान करेगा उसे वरीयता प्रदान की जाएगी. इसके अलावा नवंबर 2020 से जुलाई 2021 तक नोएडा स्टेडियम में प्रशिक्षण शुल्क से प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत नोएडा स्पोर्टस ट्रस्ट और 50 प्रतिशत धनराशि कोच को दी जाएगी.
इसके अलावा नोएडा अथारिटी की 203वीं बोर्ड बैठक में किसानों की आबादी नियमावली में संशोधन, परिसंपत्ति विभागों में ट्रांसफर शुल्क में कमी, एकमुश्त समाधान योजना, अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु नि:शुल्क समय विस्तारण व एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर स्थापित करने समेत अन्य कई अहम निर्णय लिए गए हैं.