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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 जून से लागू होगा नियम

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वालों को एक जून से पेट्रोल की बिक्री नहीं की जाएगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वालों को एक जून से पेट्रोलपंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा. जिला प्रशासन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की.

जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ मंगलवार को एक बैठक की तथा उन्हें आदेश दिया कि वे एक जून से इस निर्णय का सख्ती से पालन करें.

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जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि 31 मई के बाद जनपद के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहन कर आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में आए दिन हो रही मौतों के चलते जिला प्रशासन ने आम जनमानस की जान- माल की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है.  जिलाधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत चालक तथा सवारी द्वारा किसी भी दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है.

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इस तरह हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत भी एक अपराध है, जिसमें 6 माह तक की कैद हो सकती है. उन्होंने पेट्रोल पंप डीलरों को आदेश दिया है कि वे अपने पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि बिना हेलमेट पहने तेल डलवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों को कैमरे में कैद किया जा सके.

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