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नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. ऋतु के खिलाफ अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया और 13 मई को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है.

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नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी. (File Photo)
नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी. (File Photo)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अवमानना के मामले में हाईकोर्ट की नाराजगी
  • नोएडा में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है विवाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Development Authority) की सीईओ ऋतु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. ऋतु के खिलाफ अवमानना के मामले में शिकंजा कसा गया है. हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को पेश करने का आदेश दिया है.

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हाईकोर्ट में जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने मामले में सुनवाई की. उसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किया. जस्टिस श्रीवास्तव ने गौतमबुद्ध नगर के सीजीएम को ऋतु महेश्वरी को कस्टडी में लेकर हाईकोर्ट में पेश करवाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में कोर्ट में सही समय पर पेश ना होने पर नाराजगी जताई है.

जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है विवाद

जानकारी के मुताबिक, नोएडा में बस टर्मिनल निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा विवाद काफी बढ़ गया है. हाईकोर्ट ने किसानों को उनकी जमीन वापस करने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. मगर अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली.

कोर्ट में समय से पेश नहीं हुईं ऋतु

इधर, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल कर दी गई. ये याचिका मनोरमा कुछल और अन्य की तरफ से दायर की गई थी. एक दिन पहले सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी समय पर कोर्ट में पेश नहीं हुई थी. बता दें कि ऋतु माहेश्वरी को 5 मई की सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था.

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बार-बार अवमानना से नाराज हुआ हाईकोर्ट

कोर्ट के आदेश के बावजूद ऋतु माहेश्वरी पेश नहीं हुईं. नोएडा अथॉरिटी के वकील ने बताया कि ऋतु माहेश्वरी की फ्लाइट देरी से आ रही है. कोर्ट का कहना था कि उन्हें 10 बजे हाजिर हो जाना चाहिए था. यह कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है. ऋतु माहेश्वरी के रवैये से नाराज हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ NBW जारी कर दिया.

 

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