उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले की एक कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है. उनके खिलाफ वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है.
सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) अमरनाथ तिवारी ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान भडकाऊ भाषण देने के मामले में 28 मार्च को जब बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी के आत्मसमर्पण के बाद तोड़फोड़ हुई थी, तब कलराज मिश्र भी अपने भारी काफिले के साथ कोर्ट परिसर में मौजूद थे.
तिवारी ने बताया कि मिश्र जब 8 अक्टूबर को भी हाजिर नहीं हुए तब कोर्ट ने एक बार फिर उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया और अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि तय कर दी.
तिवारी ने बताया कि उस मामले में कलराज मिश्र के खिलाफ आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दाखिल हुआ था. उन्होंने बताया कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद मिश्र कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो 31 अगस्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करके 8 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि तय की थी.