इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार को आदेश दिया है कि ग्राम पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक करा लिए जाएं ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके. कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का कार्य 17 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट ने 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराने के भी निर्देश दिए हैं. विनोद उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने मई में चुनाव कराने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था.
बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुल 59,163 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो गया. वहीं, 3 जनवरी 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष जबकि 17 मार्च को क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया. ऐसे में प्रदेश में एक साथ ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, 823 ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य और 75 जिले पंचायत के सदस्यों के 3200 पदों पर चुनाव होने हैं.
यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर जारी की गई वोटर लिस्ट में 12 करोड़ 27 लाख 99 हजार 686 वोटर हैं. उत्तर प्रदेश में पिछले पांच साल में वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है. पिछले 5 साल में 84 लाख मतदाता बढ़े हैं.