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मुजफ्फरनगर दंगों पर आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले में उस थाने के प्रभारी के निलंबन पर रोक लगा दी है जहां से दो युवकों की हत्या के सात आरोपियों की रिहाई के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी.

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आजम खान
आजम खान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर जिले में उस थाने के प्रभारी के निलंबन पर रोक लगा दी है जहां से दो युवकों की हत्या के सात आरोपियों की रिहाई के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी.

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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इन आरोपियों की रिहाई के लिए कथित तौर पर दबाव बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने फुगाना के थाना प्रभारी ओम वीर सिंह सिरोही के निलंबन पर रोग लगा दी और खान से कहा कि वह नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर अपना हलफनामा दायर करें. राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है.

याचिकाकर्ता का कहना था कि दो युवकों की हत्या के मामले में बीते 28 अगस्त को सात आरोपियों को गिरफ्तार करके फुगाना थाने में लाया गया था, ‘लेकिन आजम खान के दबाव के कारण उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया.’

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